उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी एक कार्यकारी आदेश में यह कहा गया कि पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट के निर्माण वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। केवल एक्सपोर्ट यानी देश से बाहर निर्यात किए जाने वाले फूड प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन की इजाजत रहेगी। तो इस वीडियो में इसी विषय पर बात की गई है कि कैसे हलाल पर बैन पूरी तरह से नाजायज है?
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